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कुल्लू के 321 कामगारों को 96.21 लाख रुपये से अधिक की सहायता

शिक्षा, विवाह, प्रसूति और मृत्यु सहायता समेत 14 योजनाओं के तहत मिली आर्थिक मदद

भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कुल्लू जोन के 321 कामगारों और उनके परिवारों को वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 में 15 अगस्त, 2026 तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 96.21 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। यह सहायता कामगारों और उनके परिवारों को शिक्षा, विवाह, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जरूरतों में मदद देने के उद्देश्य से प्रदान की गई है।
श्रम कल्याण अधिकारी कुल्लू जोन शशांक ने जानकारी दी कि कुल्लू जोन में कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से दी गई कुल सहायता में 224 लाभार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए 49.25 लाख रुपये की सहायता शामिल है। वहीं विवाह सहायता योजना के तहत 67 कामगारों को 34.17 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि प्रसूति/पितृत्व सुविधा योजना के तहत 15 लाभार्थियों को 5.02 लाख, बेटी के जन्म पर दिए जाने वाले बालिका जन्म उपहार योजना के अंतर्गत 3 लाभार्थियों को 1.53 लाख, चिकित्सा सहायता योजना के तहत 1 लाभार्थी को 1 लाख तथा मानसिक रूप से मंद बच्चों की देखरेख के तहत 2 लाभार्थियों को 40 हज़ार रुपये की सहायता दी गई है।
इसके अलावा मृत्यु एवं अंत्येष्टि सहायता योजना के अंतर्गत 2 प्रभावित परिवारों को 4.40 लाख रुपये तथा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 7 लाभार्थियों को 43 हज़ार 800रुपये प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से वर्तमान में 14 कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आर्थिक संबल प्रदान करना है।
पंजीकरण के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण कार्य किया होना अनिवार्य है। इन 90 दिनों में परियोजना/निजी निर्माण कार्य और सरकार/पंचायत के द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की अवधि मान्य होगी।

Samagra Sikhsha

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