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शारीरिक दूरी ,थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क ,सैनिटाइजर की उपलब्धता करनी होगी सुनिश्चित – उपायुक्त

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D.C. Rana

शादी समारोह व अन्य आयोजनों की अनुमति के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू

उल्लंघन की  अवस्था में होगी कार्यवाही

चंबा ,5 दिसंबर – कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव व एहतियात  के लिए   शादी समारोह व अन्य आयोजनों की अनुमति के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है ।

उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि इन समारोहों के आयोजन की अनुमति ऑनलाइन पोर्टल   covid.hp.gov. in पर लॉग इन करके प्राप्त की जा सकेगी ।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार किसी भी आयोजन में भाग लेने हेतु अधिकतम 50 लोगों की संख्या को निर्धारित किया गया है ।

आयोजन से पूर्व  प्रबंधक और खाना बनाने वाले कर्मियों की आधिकारिक तौर पर स्थानीय चिकित्सा कर्मियों के माध्यम से 96 घंटे की अवधि में कोविड-19 की जांच की पुष्टि के लिए  रैपिड एंटीजन टेस्ट जरूरी होगा ।

उन्होंने बताया कि  इन आयोजनों के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली कब प्लेटें और पतले इत्यादि  पूर्णता डिस्पोजल और बायोडीग्रेवल होनी अनिवार्य की गई हैं ।

इसके अलावा समारोह के दौरान उपस्थित लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क की अनिवार्यता ,शारीरिक दूरी और उचित मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी ।

आयोजन के दौरान  आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नजदीकी चिकित्सालय के साथ संपर्क व्यवस्था को भी सुनिश्चित बनाना होगा ।

उपायुक्त ने बताया कि शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के आयोजकों को सरकार द्वारा  जारी मानक संचालन  प्रक्रियाओं की अनुपालना को सुनिश्चित करना होगा । उल्लंघन पाए जाने की अवस्था में आयोजकों के खिलाफ निर्धारित मानकों के अनुसार कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी ।

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