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अनाधिकृत डिजिटल ऋण प्रदान करने वाली मोबाइल ऐप से सावधान रहने का आग्रह

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सोलन, जनवरी 4 – भारतीय रिजर्व बैंक की शिमला इकाई ने आम जन से आग्रह किया है कि वे अनाधिकृत डिजिटल ऋण देने वाले प्लेटफाॅर्म एवं मोबाइल ऐप से सावधान रहें।

यहां से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की ओर से उपयोग में लाए जा रहे डिजिटल लैंडिग प्लेटफाॅर्म को बैंक या एनबीएफसी के नाम की जानकारी ग्राहकों को प्रदान करना अनिवार्य बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के नाम और पते https://cms.rbi.org.in  से प्राप्त किए जा सकते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति में लोगों से आग्रह किया गया है कि वे आॅनलाइन तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण प्रदान करने वाली कंपनी एवं फर्म की पूर्ण जानकरी प्राप्त करें। सभी से आग्रह किया गया है कि वे अज्ञात व्यक्तियों तथा असत्यापित एवं अनाधिकृत ऐप के साथ केवाईसी (अपने उपभोक्ता को जानें) दस्तावेजों की प्रतियां कभी भी साझा न करें। ऐसे ऐप तथा बैंक खातों की शिकायत सम्बन्धित कानून प्रवर्तन एजेंसियों अथवा सचते पोर्टल पर https://sachet.rbi.org.in  पर दर्ज करवाई जा सकती है।

भारतीय रिजर्व बैंक से सभी से आग्रह किया है कि वे बेईमान गतिविधियों का शिकार न हों और ऋण लेने से पूर्व पूरी जानकारी सत्यापित कर ही निर्णय लें।

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