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हिमाचल प्रदेश विरासत मामले समाधान योजना, 2019 का लाभ लेने को 21 जनवरी तक करें आवेदन

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मंडी, 15 जनवरी : उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी मंडी अनुपम कुमार सिंह ने बताया कि व्यापारियों की सुविधा के लिए चलाई गई हिमाचल प्रदेश विरासत मामले समाधान योजना, 2019 योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया जा सकता है।आवेदन की अंतिम तिथि 21 जनवरी, 2021 है । अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट या राज्य कर एवं आबकारी कार्यालय मंडी में सम्पर्क कर सकते हैं ।

उन्होंने कहा कि यह योजना व्यापारियों की सुविधा के लिए हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1968 सहित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत लम्बित कर निर्धारण के मामले तथा बकाया वसूली के निपटारे के लिए लाई गई है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामले जिनमें कर निर्धारण कर दिया है, किन्तु मांग की वसूली लंबित है और वे मामले जिनमें कर निर्धारण लम्बित है, इसके अलावा ऐसे मामले जिनमें ब्याज व जुर्माने के समझौते होने है तथा मामले जो अपीलीय स्तर पर लम्बित हैं, ऐसे मामलों में लाभार्थी योजना का लाभ ले सकते हैं ।

अनुपम कुमार सिंह ने कहा कि जिला एवं नगर व्यापार मंडलों, चार्टड एकाउंटेंटस व टैक्स एकाउटेंटस के सहयोग व जागरूकता के कारण योजना को जिला में एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसके फलस्वरूप जिला में अब तक 1194 मामलों को निपटारा किया जा चुका है, जिसमें 901 कर-निर्धारण के मामलों को निपटारा किया जा चुका है तथा 293  मामले बकाया वसूली के समाधान के हैं ।

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