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राजकीय महाविद्यालय संजौली की नीचे वाली सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर 21 फरवरी को प्रतिबंध

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शिमला, 20 फरवरी – जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि राजकीय महाविद्यालय संजौली के नीचे वाली सड़क बाईपास पर ओवरफुट ब्रिज का निर्माण कार्य के कारण राजकीय महाविद्यालय संजौली की नीचे वाली सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर 21 फरवरी, 2021 को प्रातः 11 बजे से सांय 4 बजे तक लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि इस दिन संजौली-ढली चैक सड़क के द्विभाजन में केवल आपातकालीन वाहनों की आवाजाही पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

आदित्य नेगी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत वाहनों की आवाजाही टूटीकंडी-खलीनी-मैहली-भट्टाकुफर-ढली सड़क मार्ग पर क्रियाशील होगी। उन्होंने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की है।

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