मंडी : 3 चरस तस्करों को 12 वर्ष का कठोर कारावास
1 min readसुंदरनगर,04 जुलाई : मंडी जिला के अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुंदरनगर ने 2.369 किलोग्राम चरस बरामदगी के मामले में तीन दोषियों को 12-12 साल का कठोर कारावास व 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
जानकारी के अनुसार उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने बताया कि वर्ष 2019 में पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम NH-21 चंडीगढ़-मनाली पर स्थित पुंघ में मौजूद थी। इसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से पंजाब रोडवेज की बस (PB-65 AD-1201) की चैकिंग के दौरान दोषी कुलदीप कौशिक के बैग से 2.369 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। इस पर पुलिस थाना सुंदरनगर ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर दर्ज की। पुलिस द्वारा मामले में तफ्तीश के दौरान पाया गया कि दोषी कुलदीप कौशिक और ललित ऊर्फ शिव नाथ को प्रेम सिंह ने यह चरस भुंतर के रोपा से खरीदी थी। इस बात की पुष्टि पुलिस द्वारा दोषियों की कॉल डिटेल तथा लोकेशन खंगालने के बाद हुई थी।

