उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने जारी किया आदेश
बंद जगह में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत हिस्से में हो सकेंगे विभिन्न कार्यक्रम, अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या निर्धारित
खुली जगह मे भी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति में होंगे कार्यक्रम
चंबा, 19 जनवरी– उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1 जनवरी 2021 को जारी किए गए आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया गया है। जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक जिले में अब बंद जगह की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत हिस्से को किसी भी तरह के सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर आधारित कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। लेकिन इसमें भी अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है।
इसी तरह खुली जगह या मैदान इत्यादि में भी कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति ही इस तरह के कार्यक्रम के लिए हो सकेगी।