बिना इजाजत नदी-नालों में साहसिक गतिविधियां करने पर होगी जेल : डीसी कुल्लू
कुल्लू : डीसी आशुतोष गर्ग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी करते हुए आम जनमानस को जिले के किसी भी भाग में तेज बहाव वाली नदियों, नालों व खड्डों की ओर रुख न करने की एडवाइजरी जारी की है। हालांकि आजीविका से जुड़ी साहसिक गतिविधियों के लिए बाकायदा अनुमति प्रदान की गई है लेकिन बिना अनुमति के इस प्रकार की गतिविधियां करने पर अथवा नदी-नालों के तेज बहाव के समीप जाने पर हि.प्र. पुलिस अधिनियम की धारा 115 के तहत 8 दिन तक की कैद अथवा 1000 से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।
गौरतलब है अनेक ऐसी घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं जब जिले की नदियों में लोग डूबकर अपनी जान गंवा चुके हैं। आदेश में कहा गया है कि बरसात का मौसम आ रहा है और इन दिनों नदी-नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ौतरी होने की लगातार संभावना बनी रहती है, ऐसे में नदी के समीप जाने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जिला दंडाधिकारी ने इन मामलों को गंभीरतापूर्वक से लेते हुए उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने को कहा है।

