पैरा लीगल वालटिंयर के लिए आवेदन आमंत्रित
सोलन दिनांक 09.10.2026
अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2026
ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन द्वारा ज़िला सोलन के स्थानीय निवासियों से पैरा लीगल वालटिंयर के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह जानकारी ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रशांत सिंह नेगी ने दी।
उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वालटिंयर मनोनयन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2026 निर्धारित की गई है। पूर्ण आवेदन इस तिथि सांय 05.00 बजे तक अथवा इससे पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थित न्यायिक परिसर सोलन में पहुंच जाने चाहिएं।
प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि पैरा लीगल वालटिंयर मनोनयन (एमपैनलमेंट) के लिए आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए तथा विज्ञापन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मनोनयन के लिए आवेदक शिक्षित होना चाहिए तथा शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं अथवा समकक्ष होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वालटिंयर का चयन अध्यापकों जिसमें सेवानिवृत्त अध्यापक भी सम्मिलित हैं, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मी एवं वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर विषय के छात्र एवं अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, चिकित्सक, छात्र एवं अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने से पूर्व विधि छात्र, सेवोन्मुख एवं गैर राजनीतिक गैर सरकारी संस्थाओं एवं क्लब, वुमन नेबरहुड ग्रुप, मैत्री संगम तथा कमज़ोर समूहों के सदस्य एवं कारागार में लम्बी अवधि की सजा काट रहे ऐसे शिक्षित कैदी जिनका आचरण अच्छा पाया गया हो, में से किया जाना है। इसके अतिरिक्त ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति द्वारा पैरा लीगल वालटिंयर के लिए सक्षम पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके लिए चुना जा सकता है।
प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि पैरा लीगल वालटिंयर का चयन ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि समिति को साक्षात्कार के लिए आवेदन की संख्या के अनुरूप स्व विवेक से उम्मीदवारों की छंटनी करने का अधिकार है। अधूरे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। निर्धारित तिथि के उपरांत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पैरा लीगल वालटिंयर के चयन में महिलाओं का प्राथमिकता दी जाएगी। पात्र आवेदकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।
यह प्रयास किया जाएगा कि ऐसे व्यक्तियों को पैरा लीगल वालटिंयर चुना जाए जो समाज के ज़रूरतमंद व्यक्तियों की सहायता सेवा भाव के साथ करने के इच्छुक हो और कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हो।

