चक्कसराय गोलीकांड में घायल हुए व्यक्ति की मौत, हत्या का केस दर्ज
अम्ब : चक्कसराय उपमंडल अम्ब के तहत में हुए गोलीकांड मामले में घायल हुए व्यक्ति की मौत के बाद केस हत्या में बदल गया है। आईपीसी की धारा 307, 34 व आम्र्ज एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत दर्ज मामले में अब आईपीसी की धारा 302 भी जुड़ गई है। गौरतलब है कि गत शुक्रवार सायं भूमि विवाद के चलते चक्कसराय में हुए गोलीकांड में आरोपी ने दोनाली बंदूक से सुरजीत सिंह पुत्र बलवंत सिंह निवासी त्याई की छाती में गोली मारकर उसे जख्मी कर दिया था, जिसे गंभीर हालत में पीजीआई रैफर किया गया था लेकिन शनिवार सायं उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
इस मामले में आरोपी की पत्नी पर भी संगीन आरोप है कि वह उसके साथ पॉलीथीन लिफाफा (कारतूस से भरा) लेकर घूम रही थी और वारदात के वक्त वह पति के साथ थी। डीएसपी अम्ब सृष्टि पांडेय ने कहा कि रविवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव वारिसों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सोमवार को पुलिस आरोपी दंपति को कोर्ट में पेश करेगी।

