सहारा योजना लम्बी बीमारी के दौरान वित्तीय समस्याओं से दिलाएगी निजात
1 min readसहारा योजना के तहत जिला में 1264 पात्र लोगों को मिल रहा लाभ
प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं घर-द्वार पर पहंुचाने के लिए कृत संकल्प है और इसके लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल को राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल वासियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण सहारा योजना चलाई गई है। सहारा योजना जैसी योजनाएं आरम्भ कर सरकार द्वारा जरूरतमंदों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
योजना के तहत 1264 पात्र लोगों को मिला लाभ
सहारा योजना के अंतर्गत प्र्रदेशवासियों के स्वास्थ्य में सुधार के साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार ने आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग जिनकी आय 4 लाख रुपये से कम है और जो एकल परिवार से संबध रखते हैं, उनके लिए कुछ निर्दिष्ट रोगों से पीडित होने पर सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना शुरु कर एक नई पहल की है। इस योजना के तहत जिला बिलासपुर में 1264 पात्र लोगों (मरीजों) को लाभ मिल रहा है।
इन बीमारियों का हो रहा इस योजना के अंतर्गत ईलाज
पार्किसन, मस्कुलर डिस्ट्राॅफी, थैलेसीमिया, कैंसर रोग, हीमोफीलिया, गुर्दे की विफलता, पैरालिसिस तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य रोग जो स्थाई रुप से किसी रोगी को अक्षम करते हैं इस योजना के अंतर्गत आने वाली बीमारियां है, जिन पर यह अनुदान प्रदान किया जाता है।
योजना के तहत प्रतिमाह मिलेगी 3000 रुपये की वित्तीय सहायता
हिमाचल सरकार द्वारा सहारा योजना के अंतर्गत रोगियों को प्रतिमाह 3000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सहारा योजना के तहत प्रदेश सरकार गम्भीर बीमारियों से ग्रसित गरीब लोगों को अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। वित्तीय सहायता लाभार्थी खाते में सीधे जमा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने वाले सरकारी एवं पेंशनभोगी व्यक्ति इस योजना के पात्र नहीं है।
योजना लम्बी बीमारी के दौरान वित्तीय समस्याओं से दिलाएगी निजात
इस योजना का उद्देश्य लंबी बीमारी में उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिजनों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलवाना है। आवेदन के लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे बीमारी के दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थाई निवासी प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पूर्ण जानकारी तथा जीवन प्रमाण पत्र सलंग्न करके खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाएं जाते है। दस्तावेज अपने क्षेत्र की आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भेजे जा सकते है।
उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मरीज के पूर्ण दस्तावेज खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाने पर आशा वर्कर को 200 रुपये प्रति केस, प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति आशा वर्कर व स्वाास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते है। यह योजना निश्चित रुप से, कमजोर व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी।
उन्होंने आमजन से अनुरोध किया कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी से पीडित हो तो अपना पंजीकरण शीघ्र करवाएं और योजना का लाभ उठाएं।
योजना के लिए पात्र लोगों हर 6 महीने के बाद जीवित प्रमाण पत्र अवश्य सम्बंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ताकि योजना में दी जाने वाली राशि के भुगतान में देरी न हो।