डॉ. सिकंदर कुमार को हाईकोर्ट ने दी राहत
डॉ. सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के कुलपति को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर ने याची धर्मपाल के आरोपों को तथ्यहीन पाया। याची ने आरोप लगाया था कि कुलपति की नियुक्ति नियमों के विरुद्ध की है।
कोर्ट को बताया था कि प्रतिवादी को यूजीसी की ओर से जारी रेगुलेशन के तहत 2011 को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया था। 2017 को वीसी पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए। प्रतिवादी ने चयन कमेटी को गुमराह करते हुए आवेदन में अनुभव के गलत तथ्य दिए। प्रार्थी ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी को आदेश दें कि नियुक्ति के लिए दिखाई अपनी योग्यता कोर्ट को बताएं। यदि योग्यता यूजीसी के विपरीत पाई जाती है तो ऐसे में नियुक्ति रद्द की जाए।

