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फूड लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन: एडीसी

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ऊना 2 मार्च – जिला ऊना में किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस करने के लिए लाइसेंस ऑनलाइन बनाने के लिए www.foscos.fssai.gov.in वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने आज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत आयोजित जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस का शुल्क ई-चालान के माध्यम से इसी वेबसाइट पर जाकर जमा करवाया जा सकता है। जिला ऊना में इस वर्ष 797 लाइसेंस विभाग ने प्रदान किए गए हैं, जबकि कुल 9388 दुकानदारों ने विभाग के साथ पंजीकरण करवाया है।
बैठक में एडीसी ने कहा कि स्कूल में मिलने वाले मिड-डे-मील, राशन के डिपो संचालकों, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा शराब ठेकों के लिए भी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। एडीसी ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि अब तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय ने जिला ऊना में खाद्य पदार्थों के 111 सैंपल लिए थे, जिनमें 15 फेल हो गए, 4 सैंपल रद्द किए गए तथा दो असुरक्षित पाए गए। एफएसएस के तहत निर्धारित 90 सैंपलों पर कार्रवाई करते हुए 2.38 लाख रूपए जुर्माना लगाया गया। विभाग मोबाइल टेस्टिंग वैन की सुविधा भी प्रदान कर रहा है।
एडीसी ने कहा कि लंगर अथवा भोग व प्रसाद प्रदान करने वाले सभी धार्मिक संस्थानों के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी, बाबा बड़भाग सिंह, शीतला देवी मंदिर, शिवबाड़ी मंदिर, सदाशिव मंदिर के लाइसेंस एक माह के भीतर बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि डेरा बाबा रूद्रानंद मंदिर का भोग लाईसेंस बना दिया गया। उन्होंने सभी धार्मिक संस्थानों से एक माह के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अपील की।
एडीसी ने कहा कि ऊना जिला के दुकानदारों व होटलों में प्रयोग लाया जाने वाला तेल दो-तीन बार से अधिक प्रयोग होने वाले खाद्य तेल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके दृष्टिगत सरकार द्वारा मैसर्ज सूर्या एनवीरो कंपनी दुकानदारों से दो से अधिक बार प्रयोग किया हुआ खाद्य तेल 30 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से तेल खरीद करेगी। उन्होंने कहा कि ऊना से अभी 421 लीटर पुराना कुकिंग तेल एकत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि लोग अपनी सेहत के प्रति सचेत रहें और पौष्टिक एवं शुद्ध आहार को अपनाएं।
बैठक में सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी ऊना जगदीश धीमान,  डीएफएससी राजीव शर्मा, डीपीओ आईसीडीएस सतनाम सिंह, प्रधान व्यापार मंडल मोती लाल कपिला, जनरल सैक्टरी व्यापार मंडल रोहित शर्मा,  कमल शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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