Himachal Tonite

Go Beyond News

12 दिसंबर तक जमा करवाएं तीसरा शस्त्र

1 min read

मंडी, 1 दिसंबर : मंडी जिले में जिनके पास दो से अधिक शस्त्र हैं उन्हें अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसंबर तक जमा करवाना होगा।  बता दें, आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद अब शस्त्रधारक अधिकतम दो शस्त्र ही रख सकते हैं। अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी श्रवण मांटा ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा हथियार अधिनियम की धारा 3(2) में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब एक व्यक्ति अपने पास सिर्फ दो ही लाइसेंसी शस्त्र रख सकता है। यदि व्यक्ति के शस्त्र लाइसैंस में तीन शस्त्र दर्ज हैं, तो शस्त्रधारक को अपना तीसरा शस्त्र जमा करवाना होगा।
उन्होंने सभी बंदूक-शस्त्र धारकों को निर्देश दिए कि वे 12 दिसंबर तक अपना तीसरा शस्त्र जिला मालखाना या निकटतम पुलिस थाना अथवा अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं। सेना में कार्यरत उपरोक्त शस्त्रधारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवा सकते हैं।  उसके बाद 90 दिन की अवधि में यह शस्त्र संबंधित लाइसैंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा।
अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी ने कहा कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले लाइसैंस धारकों के विरूद्ध लाइसैंस अधिनियम 1959 के अनुरूप आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि शस्त्रधारक इस संबंध में किसी प्रकार के संदेह-शंका को लेकर कार्यदिवस पर उनके कार्यालस की शस्त्र लाइसैंस शाखा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Samagra Sikhsha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *