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सोलन ज़िला अस्वच्छ शौचालय और मैनुअल स्केवेंजर मुक्त घोषित

उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने आज यहां बताया कि ज़िला में हाथ से मैला उठाने वालों (मैनुअल स्केवेंजर) का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और सोलन ज़िला में कोई भी अस्वच्छ शौचालय व मैनुअल स्केवेंजर नहीं पाया गया है।
उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा हाथ से मैला उठाने वाले कार्मिक के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत ज़िला में मैनुअल स्केवेंजर का यह व्यापक सर्वेक्षण 15 मार्च से 14 अप्रैल, 2024 तक सभी पंचातयों, नगर निगम सोलन, नगर परिषद परवाणु, नालागढ़, बद्दी और नगर पंचायत अर्की व कण्डाघाट एवं कैंट बोर्ड कसौली, सुबाथु और डगशाई द्वारा किया गया है। इस सर्वेक्षण के आधार पर ज़िला सोलन को अस्वच्छ शौचालय और मैनुअल स्केवेंजर मुक्त घोषित किया गया है।
उपायुक्त ने कहा कि इसके बावजूद यदि सोलन ज़िला में उक्त अधिनियम की धारा 2 के अनुसार कोई बतौर मैनुअल स्केवेंजर काम कर रहा है तो वह इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित दावा सम्बन्धित पंचायत, नगर निगम या शहरी स्थानीय निकाय एवं कैंट बोर्ड के पास प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

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