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नगर निगम शिमला के स्वास्थ्य निरीक्षक समय-समय पर आलोचक संरक्षण करें – अपूर्व

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शिमला, 11 जनवरी – अतिरिक्त उपायुक्त शिमला अपूर्व देवगन ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के संदर्भ में नगर निगम खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।

उन्होंने नगर निगम शिमला के दायरे में खाद्य निरीक्षकों द्वारा की जा रही एफएसएसएआई अधिनियम के तहत जागरूकता, निरीक्षण एवं पंजीकरण संबंधित निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की और गहनता से विचार-विमर्श किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया तथा उनके सुझाव आमंत्रित किए।

अपूर्व देवगन ने बताया कि रेस्टोरेंट एवं खाद्य व्यापार से जुड़े व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के बारे में संवेदनशील बनाया जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण संबंधित जानकारी प्रदान की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इन खाद्य सुरक्षा मानकों से पर्यटन एवं पर्यटकों को अभूतपूर्व लाभ होगा और विश्व मानचित्र पर प्रदेश की सराहनीय पहल होगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने धरातल पर खाद्य सुरक्षा मानकों के पंजीकरण को कारगर बनाने के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता पर बल दिया, जिससे टारगेट ग्रुप को स्वच्छता मानकों एवं उनके महत्वों पर संवदेनशील बनाया जा सके।

उन्होंने नगर निगम शिमला के स्वास्थ्य निरीक्षकों से समय-समय पर औचक निरीक्षण करने पर बल दिया ताकि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ न हो। अपूर्व देवगन ने आईसीडीएस विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य विभाग की आशावर्करों के प्रशिक्षण एवं जागरूक होने पर बल दिया, जिससे खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में स्थानीय लोगों एवं इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को अवगत करवाया जा सके।

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