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हिमाचल में प्रवेश के लिए फिर से ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

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कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रवेश के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र या निगेटिव रिपोर्ट के साथ अब ऑनलाइन पंजीकरण करवाने की शर्त लगा दी है। राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से बुधवार को जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में होने वाली सभी तरह की अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी सरकार के कोविड ई-पास पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम की जाएगी।

हालांकि सभी माल वाहनों की आवाजाही पर यह शर्त लागू नहीं होगी। रोज या वीकेंड पर आवाजाही करने वालों जैसे उद्योगपतियों, व्यापारी, आपूर्तिकर्ता, उद्योगों के कामगार, परियोजना प्रस्तावकों, सेवा प्रदाताओं, सरकारी कर्मचारी और मरीजों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की शर्त में छूट रहेगी।

बशर्ते उन्हें 72 घंटों के भीतर वापस लौटना होगा। राज्य से बाहर गए हैं तो भी 72 घंटों के भीतर लौटना होगा। वहीं अभिभावकों के साथ आने वाले 18 से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन की दोनों डोज के प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। बता दें सरकार ने हिमाचल में प्रवेश के लिए पहले ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का प्रमाणपत्र या आरटीपीसीआर/रैट निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की है। अब पंजीकरण की शर्त भी लगाई गई है। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राम सुभग सिंह की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

 

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