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वनों में आग की घटनाओं पर स्थानीय निवासियों की होगी जवाबदेही

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हमीरपुर 23 मार्च-  वनों में आग लगने की घटनाओं का कड़ा संज्ञान लेते हुए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने एक आदेश जारी करके वनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा के लिए स्थानीय निवासियों की जवाबदेही तय की है।
देवाश्वेता बनिक ने बताया कि आग के कारण जिला में वन संपदा और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों का भारी नुक्सान होता है। इनकी रक्षा के प्रति अधिकांश स्थानीय निवासियों में संवेदनशीलता का अभाव नजर आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में जिला हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश ग्राम एवं लघु कस्बा गश्त अधिनियम-1964 की धारा-3 के तहत विशेष आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जिला के हर गांव में वनों और अन्य सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा एवं निगरानी के लिए गांव के सभी पुरुष जवाबदेह होंगे। जिलाधीश ने बताया कि यह आदेश आगामी छह माह तक लागू रहेगा।

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