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भारत सरकार ने ठाना – हर घर पेंशन पहुंचाना

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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वरदान साबित
योजना के अंतर्गत जिला कुल्लू में 3,165 पात्र व्यक्ति पंजीकृृत
कुल्लू 6 अप्रैल । भारत सरकार ने ठाना है-हर घर पेंशन पहुंचाना है। इसी लक्ष्य व उद््देश्य  को गति प्रदान करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जिला कुल्लू में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिला मेंयोजना के तहत अब तक 3,165 पात्र श्रमिकों ने योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण किया है तथा अधिक से अधिक पात्र लोग योजना के तहत पंजीकरण करवाने के लिए आगे आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक पेेंशनदायी योजना है जो 5 मार्च, 2019 को शुरू की गई थी। स्वैच्छिक और अंशदायी इस पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 3 हजार रूपए की मासिक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस योजना में नामांकन सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है जिसका देशभर में 4 लाख से अधिक केन्द्रों का अपना नेटवर्क है। इसके अतिरिक्त योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र व्यक्ति पोर्टल पर जाकर भी अपना नामांकन कर सकते हैं।
योजना के तहत ऐसे व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपए या इससे कम हो। वह एनपीएस/ईएसआईसी/ईपीएफओ का सदस्य नहीं होने चाहिए। आयकर दाता नहीं होना चाहिए। योजना के तहत 50 प्रतिशत  मासिक अंशदान लाभार्थी द्वारा तथा समान समरूप अंशदान केन्द्रीय सरकार द्वारा देय होगा। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थी 3 हजार रूपए का न्यूनतम मासिक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा। पंजीकरण हेतु आधार संख्या मोबाईल नम्बर (आधार से जुड़े मोबाईल नम्बर को प्राथमिकता ) आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता होना चाहिए। यदि कामगार के पास आधार से जुड़ा मोबाईल नंबर नहीं भी है तो वह नजदीकी लोक मित्र केन्द्र (सीएससी) से संपर्क कर सकता है और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण करवा सकता है। पेंशन योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल पर जाकर भी स्व पंजीकरण द्वारा या निकटतम सीएससी केन्द्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आयु 18 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। यानी 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ उठा सकता है।
योजना का मुख्य उद््देश्य असंगठित कामगारों को वृृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करना है। जिनकी मेहनत देश का आधार है उनके लिए सरकार पेंशन का सपना साकार कर रही है ताकि वृृद्धावस्था में वे बेहतर ढंग से अपना गुजर-बसर करने के साथ सम्मानजनक जीवन जी सकें। बुढ़ापा सबको आता है इसलिए आवश्यक है कि योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र लोग 60 वर्ष की आयु से न्यूनतम 3 हजार प्रतिमाह पेंशन सुनिश्चित करें। योजना के तहत 18 से 29 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह योगदान 55 से 100 रूपए जबकि 30 से 40 वर्ष तक प्रतिमाह योगदान 105 से 200 रूपए होगा। इस प्रकार प्रीमियम की न्यूनतम राशि 55 रूपए तथा अधिकतम 200 रूपए होगी जो कि व्यक्ति की वृृद्धावस्था पेंशन को सुनिश्चित करेगी। इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र व्यक्ति अपने नजदीकी सामान्य सेवा केन्द्र पर आधार कार्ड एवं बचत / जनधन खाते के साथ संपर्क करें या वैबसाईट पर जा सकते हैं। मानधन पोर्टल पर पैंशन योजना में पंजीकरण पूर्णतया निःशुल्क है। लाभार्थी को किसी भी पंजीकरण संस्था को किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। सफल पंजीकरण के बाद सीएससी द्वारा लाभार्थी को एसपीएएन कोड दिया जाता है। स्व- पंजीकरण करने पर एसपीएएन कार्ड निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।  पात्र व्यक्ति  उंदकींदण्पद पोर्टल पर  जाकर भी स्व- पंजीकरण द्वारा पंजीकरण कर सकते हैं।
योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3 हजार की मासिक पेंशन सुनिश्ति की गई है। लाभार्थी की मृृत्यु होने पर पति या पत्नी 50 प्रतिशत पंेशन के लिए पात्र होंगे। किसी कारण योजना से बाहर होने पर भी उपार्जित राशि ब्याज सहित वापिस की जाएगी। पेंशन सहयोग के लिए राष्ट्रीय सेवा डेेस्क 14434, सेवा डेस्क सोमवार से शनिवार प्रातः 8 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध हैं। आज मेहनत कर पाते हैं, क्या कल भी मेहनत कर पाएंग, नहीं- तभी तो वृृद्धावस्था में यह योजना सहारा सुनिश्चित करती है। इसलिए सुरक्षित वृृद्धावस्था और सम्मानजनक जीवन के लिए अधिक से अधिक पात्र लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना से जुडें तथा 60 वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक महीने 3 हजार रूपए की पेंशन प्राप्त करें।

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