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नाइट कर्फ्यू में चौबीसों घंटे जारी रहेंगी आपातकालीन सेवाएं

मंडी, 25 नवम्बर :

कोरोना वायरस के प्रसार के बढ़ते खतरे से बचाव के लिए मंडी जिला में लागू रात्रि कर्फ्यू (नाइट कर्फ्यू) में भी आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे जारी रहेंगी। जिलादंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन वाहनों व आवश्यक सेवाओं में तैनात स्टाफ सहित जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों की आवाजाही पर छूट रहेगी। छूट प्राप्त श्रेणी के लोगों के अलावा कर्फ्यू के दौरान अन्य सभी की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने कहा कि मंडी जिला में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा । बता दें, प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से जन जीवन की सुरक्षा के लिए 24 नंवबर से 15 दिसम्बर, 2020 तक मंडी जिला में रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। उपायुक्त ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि अगले आदेशों तक पूरे जिले में यह व्यवस्था लागू रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।
उन्होंने कहा कि कर्फ्यू के दौरान कुछ आवश्यक गतिविधियां पूर्व की भांति जारी रहेंगी।
नाइट कर्फ्यू में इन गतिविधियों की छूट
ऽ सभी मालवाहक वाहनों को वस्तुओं की डिलीवरी व वापसी को लेकर आवाजाही की अनुमति रहेगी।
ऽ सरकारी व निजी अस्पताल कार्यशील रहेंगे। चिकित्सा से जुड़ी किसी आपात स्थिति में लोग अस्पताल व केमिस्ट के पास आ-जा सकेंगे । स्वास्थ्य संबंधी निर्माण इकाईयां, उनकी सहायक इकाईयां व दवा कंपनियां काम करती रहेंगी व उन्हें काम से जुड़ी आवाजाही की अनुमति हागी।
ऽ पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, तेल एजेंसियां व उनके गोदाम व परिवहन से संबंधित गतिविधियां की जा सकेंगी।
ऽ केंद्र अथवा राज्य सरकार के लिए सेवाएं देने वाले पुलिस, सेना, अर्धसैनिक व अन्य सुरक्षा बलों को कर्फ्यू से छूट रहेगी।
ऽ स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभागों तथा निजी स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान कर्फ्यू आदेश लागू नहीं होंगे
ऽ मैजिस्ट्रियल अथवा कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी ड्यूटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व अग्निशमन कर्मियों को कर्फ्यू में छूट रहेगी।
ऽ संबंधित एसडीएम द्वारा प्रमाणित कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी करने वाले सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारियों को भी छूट रहेगी।
ऽ बिजली, पानी तथा नगरपालिका सेवाओं जैसे आवश्यक कार्यों पर तैनात कर्मियों को पूर्व की तरह काम की छूट होगी।
ऽ राष्ट्रीय राजमार्गों पर ढाबे व भोजनालय संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति से खोले जा सकेंगे।
ऽ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मान्यता प्राप्त पत्रकारों और समाचार पत्रों की सप्लाई से जुड़े वाहनों को कार्य की छूट रहेगी।
ऽ अंतर्राज्यीय व अंतर जिला यात्री वाहनों के पारगमन की छूट होगी।
ऽ कोई भी व्यक्ति जिसे कर्फ्यू के दौरान यात्रा करना अति आवश्यक है और उसका बस अथवा ट्रेन का टिकट कंफर्म है, वह आवाजाही कर सकेगा।
ऽ ऑन साइट निर्माण गतिविधियों की अनुमति रहेगी।

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