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कोविड-19 महामारी के कारण मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा अनुग्रह राशि का प्रावधान

अनुग्रह राशि के दावे का निर्धारित प्रपत्र संबंधित एसडीएम के कार्यालय में करें प्रस्तुत 

चंबा 1 फरवरी

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मैहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा  कोविड-19 महामारी के कारण जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके आश्रित परिवारों (प्रति आश्रित परिवार) के लिए सरकार द्वारा पचास हजार रुपये की धनराशी बतौर अनुग्रह  राशि देने का प्रावधान किया गया है।

अनुग्रह  राशि के दावे का निर्धारित प्रपत्र  संबंधित एसडीएम के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Samagra Sikhsha

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