नगर एवं ग्राम नियोजन नियमों की अवहेलना पर सहायक नगर नियोजक ने 3 को जारी किए नोटिस

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चंबा, 11 जनवरी – सहायक नगर नियोजक ने नगर एवं ग्राम नियोजन के नियमों की अवहेलना करके निर्माण कार्य करने को लेकर डलहौजी के सदर बाजार क्षेत्र के तीन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन एक्ट 1977 के तहत जारी नोटिस के मुताबिक यदि नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित भवन मालिकों ने नोटिस के निर्देशों पर अमल नहीं किया तो एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। सहायक नगर नियोजक द्वारा जिन भवन मालिकों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें ज्योति कौड़ा, विपिन कुमार बैंस और कामनी देवी शामिल हैंं।
यह नोटिस एक्ट की धारा 39 की उपधारा 1 के तहत जारी किए गए हैं। नोटिस की प्रतियां अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग और अधिशासी अभियंता बिजली बोर्ड डलहौजी को भी भेजी गई हैं।