हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को ट्रांसमिशन टावर व लाईन स्थापित करने की मिली अनुमति
टावर की स्थापना में अवरोध पैदा करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत होगी कार्रवाई
मुआवजे की राशि पर विवाद को लेकर दोनों पार्टियां जा सकती हैं न्यायालय
चंबा, 30 दिसंबर– हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर की स्थापना करने की अनुमति दे दी गई है। उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा द्वारा इस संबंध में इन्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा 16(1) के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन बिजली की ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना कर रहा है। ट्रांसमिशन लाईन भरमौर तहसील के राजस्व गांव घुरेठ से भी गुजरेगी। हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन द्वारा भूमि मालिकों को नियमनुसार बाकायदा मुआवजा दिया जाएगा।
जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि मुआवजे की राशि में विवाद पर दोनों पार्टियां न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को कोई व्यक्ति उसके कार्य में अवरोध पैदा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही होगी। आदेश में पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन को पुलिस सहयोग दिया जाए जबकि एसडीएम चंबा और संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आदेश की अनुपालना करने के निर्देश हैं।