12 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन
बैंक, श्रम विवाद, बिजली-पानी, वैवाहिक विवाद सहित विभिन्न मामलों का होगा निपटारा
धर्मशाला, 3 नवंबर: सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 12 दिसंबर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, पूर्व मुकदमेबाजी तथा लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति या विभाग से समझौता करना चाहता है, तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उपमंडलीय विधिक सेवा समितियों के दूरभाष नंबर पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के दूरभाष 01892-222370, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला के दूरभाष 01892-222018, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति कांगड़ा के दूरभाष 01892-264808, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति देहरा के दूरभाष 01970-233599, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति पालमपुर के दूरभाष 01894-231614, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नूरपुर के दूरभाष 01893-220770, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति बैजनाथ के दूरभाष 01894-262477, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति ज्वाली के दूरभाष 01893-264307 तथा उपमंडलीय विधिक सेवा समिति इंदौरा के दूरभाष नम्बर 01893-241210 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताय कि कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या आॅनलाइन भेजने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। इसके अतिरिक्त हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 15100 पर काॅल करके भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
उन्होंने आम जनता से आग्रह किया कि वे बढ़-चढ़कर आगामी 12 दिसंबर, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में हिस्सा लें तथा अपने मामलों का आपसी सहमति से निपटारा करवाएं।

