नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म मामले में 20 साल की सजा
शिमला 26 नवंबर – हिमाचल प्रदेश की स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में 20 वर्षाें के कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि नौ जुलाई 2018 को पीड़िता की मां ने अपने पति के साथ पुलिस थाना औट में शिकायत दर्ज करवाई कि और एक रिश्तेदार उनके घर आया था और वह थोड़ी देर बाद अपने घर के लिए निकल गया और उसी दौरान सात वर्ष की पीडिता भी खेलने के लिए घर से निकल गयी। जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं आयी तो शिकायतकर्ता और उसका पति पीड़िता को ढूंढने के लिए निकले और काफी देर तक ढूंढने के बाद पीडिता उनको पास के एक स्कूल के पास मिली। वह अचेत हालत में थी और वह सारी रात अचेत रही जब सुबह उसको होश आया। तो पूछने पर उसने बताया कि जो रिश्तेदार पिछले दिन उनके घर आया था। वह उसको गोद में उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया।