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मालरोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश

Image for indicative purpose. Source internet

जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने मालरोड सोलन पर वाहनों की आवाजाही के सम्बन्ध में जनहित में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के अुनसार माल रोड सोलन पर 17 फरवरी, 2022 से सांय 05.30 बजे से सांय 07.30 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित रहेगी।

रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

आगामी आदेशों तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें 26 जून, 2006 को जारी आदेशों के अनुसार यथावत रहेंगी।

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