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निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता के विषय में लोगों का जागरूक बनाएं पंचायत प्रतिनिधि- मोहित बंसल

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उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति नालागढ़ के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी मोहित बंसल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जहां एक और जन-जन को उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है वहीं कमजो़र एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी प्रदान की जा रही है। मोहित बंसल आज सोलन जिला के नालागढ़ विकास खण्ड की ग्राम पचांयत रडियाली में आयोजित मैगा विधिक जागरूकता शिविर की अध्यक्षता कर रहे थे।
शिविर का आयोजन उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति नालागढ़ द्वारा किया गया।
मोहित बंसल ने इस अवसर पर कहा कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना एवं उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का संविधान सभी को आदर के साथ जीवन यापन करने का अधिकार प्रदान करता है। देश के नागरिकों को बराबर के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान पात्र व्यक्तियों को समय पर कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके लिए न्यायालयों में फ्रन्ट ऑफिस खोले गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आपसी सहमति से सुलझाए जा सकने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के स्थान पर स्वयं अथवा पंचायत स्तर पर या मध्यस्थता के माध्यम से इन्हें सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए मध्यस्थता केन्द्रों में विभिन्न मामले दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर ही सुलझाए जाते हैं।
उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं। उन्होंने लोगों से विभिन्न प्रकार के नशों से दूर रहने का आग्रह भी किया। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियम पालन का आग्रह भी किया।
उन्होंने इस अवसर पर लोगों को मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता इत्यादि के विषय में जागरूक बनाएं।

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