ऑनलाइन पंजीकरण के बाद सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम किए जा सकेेंगे आयोजित
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क्षमता के 50 प्रतिशत के हिसाब से इंडोर अधिकतम 100 और आउटडोर अधिकतक 300 व्यक्ति हो सकते हैं शामिल
ऊना, 15 जनवरी – जिला में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, मनोरंजक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और विवाह एवं अत्येष्टि सहित अन्य सभाओं तथा समागमों को आंतरिक निर्मित भवन या बंद हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता अधिकतम 100 व्यक्तियों और खुले स्थान पर 50 प्रतिशत अधिकतम 300 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति प्रदान की गई है। इस बारे जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त, डाॅ अमित कुमार शर्मा ने बताया कि सभाओं एवं समागमों के आयोजन की पूर्व सूचना आयोजक को www.covid.hp.gov.in वेबसाईट पर पंजीकरण के माध्यम से संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। आयोजन के समय कोविड अनुरुप व्यवहार और प्रोटोकाॅल की सख्ती से अनुपालना करनी होगी। उन्होंने बताया कि एसडीएम प्रत्येक आयोजन के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं अन्य अधिकारियों को नियुक्त करेंगे।