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लोगों को बिजली बोर्ड की दया पर नहीं छोड़ सकते – डीके शर्मा

हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग नये प्रावधान करने जा रहा है जिसके लागू होने के बाद औपचारिकताओं में उलझाकर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड परेशान नहीं कर सकेगा। तीन दिसंबर को नियामक आयोग कार्यालय में इस मामले को लेकर जन सुनवाई रखी गई है।

बतादे कि एक महीने के भीतर बिजली कनेक्शन नहीं देने पर अब अफसरों पर प्रतिदिन एक हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा।  प्रदेश में बिजली बोर्ड प्रबंधन ने नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। उपभोक्ताओं को सभी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने पड़ रहे हैं।

दस्तावेजों की पूरी जानकारी देने के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कड़ाई बरतने का फैसला लिया है। आयोग की ओर से नया कनेक्शन देने के लिए समय अवधि को तय करने की प्रक्रिया शुरू भी शुरू कर दी गई है। तीन दिसंबर को होने वाली जन सुनवाई के बाद कनेक्शन देने के लिए समय सीमा तय की जाएगी।

डीके शर्मा अध्यक्ष राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बताया कि लोगों को बोर्ड की दया पर नहीं छोड़ सकते। नियमों को तय करने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। तीन दिसंबर को जन सुनवाई रखी गई है। इस दौरान नए नियम तय किए जाएंगे। अधिकारियों की जवाबदेही को तय किया जाएगा।

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