मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में वित्त पोषण के लिए अनुमोदित किए करीब 3 करोड़ के उद्यम

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हमीरपुर, सितंबर – मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की जिला स्तरीय समिति की बैठक शुक्रवार को उपायुक्त देबश्वेता बनिक की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
इस अवसर पर जिला स्तरीय समिति ने 25 आवेदनों का अध्ययन करने के बाद इन्हें अनुमोदित कर दिया। इनमेंं से 22 आवेदनों को आगामी कार्रवाई के लिए बैंकों को भेजा जाएगा। इन सभी उद्योगों में लगभग 3 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है और इनमें लगभग 78 लोगों को रोजग़ार का प्रावधान होगा।
इन उद्योगों के लिए सरकार द्वारा लगभग 42 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। उपायुक्त ने जिला के युवाओं को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उद्यम लगाने का आग्रह करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपए तक की लागत के उद्यम अनुमोदित किए जा सकते हैं। इसमें पुरुष उद्यमियों के लिए 60 लाख रुपए तक के उपकरणों पर 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। जबकि महिला उद्यमियों के लिए इसमें 30 प्रतिशत और विधवाओं के लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। उत्पादन में आने के बाद 60 लाख तक के ऋण पर उद्यमियों को तीन वर्षों के लिए 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाता है। जिला के बैंक अधिकारियों को हिदायत देते हुए उपायुक्त ने कहा कि वे इस योजना के तहत आने वाले आवेदनों को सकारात्मकता एवं शीघ्रता से ऋण दें।
बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय कुमार चौधरी ने गत वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लिए 18 से 45 वर्ष तक की आयु के हिमाचली युवक एवं युवतियां पात्र हैं। वे किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। पात्र युवा उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के ऑनलाइन आवेदन के साथ आधार कार्ड, बोनाफाईड हिमाचली प्रमाण पत्र एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जिला स्तरीय समिति की बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक संतोष कुमार सिन्हा, विकास प्रबंधक शशि कला और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।