17 जनवरी को 190 पंचायतों में होगा मतदान
1 min readमंडी, 15 जनवरी – जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने निर्वाचन से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव कार्यक्रम के दृष्टिगत सुरक्षा का समुचित प्रबंध किया गया है। 17,19 और 21 जनवरी को प्रातः 8 बजे से सायं 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कार्यक्रम के अुनसार प्रथम चरण में 17 जनवरी को 190 पंचायतों, दूसरे चरण में 19 जनवरी को 188 और तीसरे व अंतिम चरण में 21 जनवरी को 181 पंचायतों में मतदान होगा। तीन चरणों में 559 ग्राम पंचायतों के 3271 वार्डों में वोट डाले जाएंगे, पहले चरण में 1154, दूसरे चरण में 1094 और तीसरे चरण में 1023 वार्ड शमिल हैं।
बता दें, चुनावी रिर्हसल पूरी होने के साथ ही पहले चरण के मतदान के लिए 1154 पोलिंग पार्टियां शुक्रवार को अपने अपने स्थानों के लिए रवाना हो गई हैं।
106 पोलिंग बूथ अतिसंवेदनशील
उन्होंने कहा कि जिला में कुल 3271 पोलिंग बूथ में 106 पोलिंग बूथ अतिसंवेदनशील जबकि 519 संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं।
उपायुक्त ने कहा कि अतिसंवेदनशील पोलिंग बूथ में विकास खंड सराज के 5 पोलिंग बूथ, सुंदरनगर के 38, गोपालपुर के 14, करसोग के 5 सदर के 10, बल्ह के 20, बालीचौकी के 10 और धर्मपुर विकास खंड के 4 पोलिंग बूथ हैं।
मतदान के दिन होगा सार्वजनिक अवकाश
उपायुक्त ने मतदान के दिन संबंधित पंचायत में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। मतदान के दिन सम्बन्धित पंचायत में सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा। दैनिक वेतनभोगियों के लिए भी इस दिन सवैतनिक अवकाश रहेगा। प्रदेश के विभिन्न भागों में सेवारत कर्मचारियों को मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें अपने मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी की ओर से जारी मतदान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
शराब की बिक्री व वितरण पर पाबंदी
ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि जिला में 17, 19 तथा 21 जनवरी, 2021 को पंचायती राज चुनावों तथा 22 जनवरी, 2021 को जिला परिषद व पंचायत समिति की मतगणना के दृष्टिगत मतदान व मतगणना क्षेत्र के दायरे में आने वाले होटलों, ढाबों, दुकानों अथवा अन्य निजी व सार्वजनिक स्थानों पर शराब व अन्य किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री व वितरण पर पाबंदी रहेगी । यह पाबंदी संबंधित पंचायतों में मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान व मतों की गिनती की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेगी ।
अधिसूचना के अंतर्गत आदेशों की अवहेलना करने पर हिमाचल प्रदेश शहरी निकाय एक्ट-1994 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।
आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध
जिला दंडाधिकारी मंडी ने पंचायती राज संस्थाओं के 17, 19 व 21 जनवरी, 2021 को होने वाले चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से इस अवधि में आग्नेयास्त्रों को साथ लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है । इस संबंध में उन्होंने धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अधिसूचना जारी की है । अधिसूचनानुसार यह आदेश चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे।
आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।
ग्राम पंचायतों के सदस्यों, उप-प्रधान और प्रधान के मतों की गणना मतदान के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय अथवा निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप निर्धारित स्थान में की जाएगी तथा इसके तत्काल बाद परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए मतगणना निर्धारित स्थान पर 22 जनवरी को प्रातः 8.30 बजे से की जाएगी।