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न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार

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पैरा लीगल वाॅलंटियर्स के प्रशिक्षण शुभारंभ पर बोले पुरेन्द्र वैद्य

कुल्लू 18 मार्च –  जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कुल्लू द्वारा आज जिला न्यायिक परिसर के सभागार में पैरा लीगल वालंटियर्स के लिए एक दिवसीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जिला के 15 पैरा लीगल वालंटियर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष (जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण) एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुल्लू पुरेन्द्र वैद्य ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की तथा द्वीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में न्याय प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है और व्यक्ति को धनाभाव अथवा आर्थिक रूप से सम्पन्न न होने की स्थिति में भी न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। इसमें मुफ्त काननी सहायता का प्रावधान किया गया है। इस बारे जन-जन तक जानकारी पहंुचनी जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पैरा लीगल वालंटियर्स की क्षमता निर्माण के साथ उसे बढ़ावा देना है ताकि जिला में अधिक से अधिक लोगों को आपसी सहमति से मामलों के हल के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया जा सके। इससे समाज में अनुशासन तथा व्यवस्था बनी रहेगी तथा लोगों के अनावश्यक रूप से लंबे समय तक मामलों के चलने उनके धन तथा समय की भी बचत होगी। पीएलवीज कानूनी रूप से मध्यस्था के लिए प्रशिक्षित तो नहीं हैं लेकिन वे अपने क्षेत्र में ऐसे मामलों को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
उन्होंने पैरा लीगल वालंटियर्स में अधिकतर संख्या महिलाओं की होने पर प्रसन्नता जाहिर की तथा कहा कि एक महिला ही महिला को बेहतर ढंग से समझाकर उसका दुःख -दर्द कम कर सकती है। उन्होंने पीएलवीज से आह्वान किया कि वे अपने -2 क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के साथ-2 कानूनी पहलुओं की लोगों को जानकारी प्रदान करें ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि समाज के विकास तथा बेहतर निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका होती है। बिना महिला के घर मकान लगता है। मकान में आत्मा महिला ही डालती है।
अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति लाहौल एवं स्पिति अरविंद कुमार ने आपराधिक नियमों के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत जमानती तथा गैर जमानती अपराधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर अपरधियों द्वारा छोटे-2, गंभीर तथा जघन्य अपराधों पर सजा तथा जुर्माने के प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी प्रदान की।
अध्यक्ष उपमंडलीय विधिक सेवाएं समिति कुल्लू सचिन रघु ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों की पैरा लीगल वाॅलंटियर्स को जानकारी प्रदान की। उन्होंने मानसिक रूप से ग्रसित लोगों को स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर उनके अधिकारों बारे भी विस्तार से जानकारी प्रदान की।
सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल शर्मा ने विधिक सेवाएं, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालतों तथा नालसा की योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
अधिवक्ता शिवानी शर्मा ने घरेलू हिंसा अधिनियम, पवन रेखा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, हीरा चैधरी ने महिला अधिकारों तथा अधिवक्ता धमेन्द्र शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों के बारे में उपस्थित पैरा लीगल वालंटियर्स को विस्तार से जानकारी प्रदान की।

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