थोक विक्री केन्द्रों/ गोदामों से उचित मूल्य की दुकान तक विभिन्न वस्तुओं के परिवहन/ ढुलान हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित
1 min readकुल्लू, 01 फरवरी – जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू पुरूषोतम सिंह पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान मार्च, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए हिमाचल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के आनी, निरमंड, मैंगलोर, धामण, भुंतर, कुल्लू तथा पतलीकूहल स्थित थोक विक्री केन्द्रों/ गोदामों से उचित मूल्य की दुकान तक विभिन्न वस्तुओं के परिवहन/ ढुलान हेतु मोहरबंद निविदाएं आमन्त्रित की जाती हैं ,जो कि 19 फरवरी, 2021 प्रातः 10ः00 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक जिला नियंत्रक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू के कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि प्राप्त निविदाएं 19 फरवरी, 2021 को सायं 3ः00 बजे निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के सामने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू के सम्मुख उनके कार्यालय में खोली जाएंगी। कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही कोई निविदा डाक, टेलीफोन, तार, ई-मेल व फैक्स द्वारा स्वीकार की जाएगी। निर्धारित दिनांक व समय के उपरांत प्राप्त होने वाली निविदा भी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि निविदाएं दो प्रकार की पहली तकनीकी तथा दूसरी वित्तीय निविदा होगी जिसे अलग-2 लिफाफे में डालना होगा। निविदादाताओं को निविदा प्रति किलोमीटर की दर से न भरकर प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान तक समस्त खर्चों सहित भरनी अनिवार्य होगी । इसी प्रकार निविदादाताओं को सम्बंधित हिमाचल प्रदेश आपूर्ति निगम के थोक भंडार के साथ सम्बंधितत सभी उचित मूल्य की दुकानों की दरें भरनी होंगी, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि निविदा के साथ धरोहर राशि 30 हजार रूपए बैंक ड्राफट अथवा एपफडीआर (अदाता खाता) के माध्यम से जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कुल्लू के पदनाम से बंधित करवाकर संलग्न करनी अनिवार्य होगी। यदि कोई निविदादाता अपनी निविदा वापिस लेना चाहे तो वह निविदा खुलने से पहले उपायुक्त के समक्ष लिखित रूप में आवेदन करके वापिस ले सकता है। निविदा खुलने के उपरांत कोई भी निविदा वापिस नहीं होगी। यदि कोई निविदादाता निविदा खुलने के पश्चात कार्य करने के लिए सहमत नहीं होगा तो इस स्थिति में धरोहर राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी।