शहर में सार्वजनिक वयवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिमला नगर में छोटा शिमला से कनेडी हाॅउस तथा रिज एवं 150 मीटर रेंडवीज रेेसटाॅरेंट से रीवाॅली सीनेमा तथा स्केंडल पाॅइट से कालीबाड़ी एवं लिंक रोड़ छोटा शिमला से गुरूदवारा तथा छोटा शिमला से कसुम्पटी रोड़ एवं छोटा शिमला चाॅक से राज भवन एवं ओक ओवर तथा कसुम्पटी रोड़ की तरफ जाने वाली सीढीयाॅं एवं पैदल पथमार्ग तथा लिंक रोड़, कार्ट रोड़ से मजीठा हाॅउस एवं ए जी कार्यालय से कार्ट रोड़ तक जाने वाली सड़क तक एवं सीपीडब्लुडी कार्यालय से चैड़ा मैदान एवं 50 मीटर पुलिस गुमटी से उपायुक्त कार्यालस से ऊपर लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी पर रेलिया धरना प्रदशनी तथा नारे एवं जूलूस निकालने व बेंड बजाने तथा हथियार के रूप मेेें इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्णतः रोक होगी।
उन्होेंने कहा कि यह आदेश शहर में सार्वजनिक वयवस्था बनाए रखने के लिए की गई हैं। उन्होंने कहा कि यह आदेश पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक तथा पेरामीलिटीª एवं सैन्य कर्मियों पर उनके कर्तव्य का पालन करने हेतू लागू नहीं होगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से अगामी आदेशो तक लागू रहेगे।
उन्होंने कहा कि अति आवश्यक कारणोें से रेली तथा जन सभाओं एवं प्रदर्शनी तथा बैंड बजाने हेतू सक्षम पद अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी।