सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण
1 min readदस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को अपलोड करने की नहीं है जरूरत
मंडी 7 जनवरी: महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र मंडी ओम प्रकाश जरयाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के तहत आने वाले उद्योगों के पंजीकरण के लिए स्व-घोषणा के आधार पर ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की है। इसमें दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को अपलोड करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने बताया कि इस बारे जारी अधिसूचना के अनुसार पहली जुलाई, 2020 के बाद उद्योगों को उद्यम पंजीकरण के तहत पंजीकृत करना पड़ेगा । पंजीकरण के अंतर्गत स्वघोषणा के आधार पर उद्यम रजिस्टीकरण पोर्टल में ऑनलाईन उद्यम रजिस्टेशन के लिए आवेदन किया जा सकेगा, जिसमें दस्तावेज, कागजात, प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है । पंजीकरण प्रकिया पूरी होने पर ई-प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा ।
ऐसे उद्यम जिनके पास पैन नम्बर नहीं है, को 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए स्वघोषणा के आधार पर माना जायेगा और उसके बाद पैन और जीएसटी पहचान संख्या अनिवार्य होगी ।
उन्होंने बताया कि ऐसे उद्योग जो स्थायी तौर पर पंजीकृत/ई0एम. भाग-2, यू.ए.एम के अधीन पंजीकृत हैं, सभी विद्यमान उद्यम को पहली जुलाई, 2020 या उसके बाद उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा तथा इन उद्योगों को नई अधिसूचना के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया जायेगा । ऐसे उद्योेग जो 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगे ।
ये है उद्यमों का वर्गीकरण
उन्होंने बताया कि केंद्रीय सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण के लिए 26 जून, 2020 को अधिसूचना जारी की गयी है । अधिसूचना के अनुसार सुक्ष्म उद्धम के तहत उन उद्यम को रखा गया है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान एक करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन 5 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है। लघु उद्यम के तहत उन उद्योगों को रखा गया है जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है । इसके अलावा जहां संयंत्र और मशीनरी या उपरकर में विनिधान 50 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन 250 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है, ऐसे उद्योंगों को मध्यम उद्यम श्रेणी में रखा गया है ।
उन्होंने कहा कि अधिक जानकारी के लिए महा प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, मंडी के दूरभाष 01905-222161 तथा किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आकर सम्पर्क कर सकते हैं ।