नीट यूजी परीक्षा 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज
1 min read
Image Source Internet
सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2021 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने या स्थगित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत छात्रों के एक वर्ग की असुविधा का हवाला देते हुए परीक्षा कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सीबीएसई कक्षा 12वीं के प्राइवेट, पत्राचार और कम्पार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट यूजी 2021 परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई थी, जो कि 12 सितंबर से शुरू होने वाली है। कोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों को सक्षम अधिकारियों के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।