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शिमला जिला के सभी न्यायालयों में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डअधिकारी विकास गुप्ता ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला द्वारा जिला के सभी न्यायालयों में 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में विवाह संबंधी ,पारिवारिक विवाद एवं भूमि अधिग्रहण संबंधित मामले तथा श्रम संबंधित विवाद, पेंशन मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, बैंक वसूली के मामले, विद्युत् व दूरभाष बिल के मामले ,आवास वित्त से संबंधित मामले, उपभोक्ता शिकायत के मामले और मकान कर आवास विवाद मामले लाए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि लोक अदालत के अनेक लाभ हैं। इसके आयोजन से समय व धन की बचत के साथ-साथ वकील आदि पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है।

उन्होंने बताया कि इससे न्याय शुल्क नहीं लगता और पुराने मुकदमों का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में किसी पक्ष को सजा नहीं होती मामले को बातचीत द्वारा सफाई से हल किया जाता है उन्होंने कहा कि लोक अदालत से मुआवजा और हर्जाना तुरंत मिल जाता है तथा मामले का निपटारा आपसी सहमति से होता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है जिसकी कहीं भी अपील नहीं होती। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 0177 2832 808 पर संपर्क कर सकते हैं।

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