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ग्राम पंचायत करगाणू में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

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राजगढ, 29 मई – सिरमौर जिला के राजगढ़ उपमंडल की ग्राम पंचायत करगाणू में आज उपमण्डलीय विधिक सेवा समिति राजगढ़ द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता सिविल जज एवं न्यायिक दण्डाधिकारी राजगढ़ रवि ने की।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविरों के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना व उन्हें विभिन्न कानूनों की जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को आदर के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। देश के संविधान ने सभी नागरिकों को बराबर के अधिकार भी दिए हैं। उन्होंने लोगों को एनडीपीएस एक्ट और घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के बारे में जानकारी दी।
रवि ने कहा कि निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान पात्र लोगों को समय पर कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्व हो रहा है। इसके लिए न्यायालयों में फ्रंट आॅफिस खोले गए हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आपस में निपटने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के बजाय आपसी अथवा पंचायत स्तर पर या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए मध्यस्थता केन्द्रों में विभिन्न मामले दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए सुलझाए जाते हैं। उन्होंने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के साथ-साथ विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका,  दीवानी व  फौजदारी  मामलों के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की।
अधिवक्ता राकेश चौहान ने  नालसा व श्रम  कानून और अधिवक्ता अनिल शर्मा ने अपराध का शिकार एवं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे विस्तृत जानकारी दी।

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