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लाहौल-स्पीति: ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी गतिविधिया प्रतिबंधित

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लाहौल-स्पीति जिले की भौगोलिक परिस्थितियों और आने वाले सर्दी के मौसम के दृष्टिगत उपायुक्त नीरज कुमार ने एक आदेश जारी करते हुए समूचे जिले में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण से जुड़ी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है। जारी किए गए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन अक्सर इस मौसम में भी जिले का रुख करते हैं।

चूंकि इस मौसम के दौरान कभी भी मौसम प्रतिकूल हो सकता है और ट्रैकर या पर्वतारोही की जान के लिए खतरा भी पैदा हो सकता है। ऐसे में खोज एवं बचाव अभियान को अंजाम देने में भी कई तरह की दुश्वारियां रहती हैं।

इन परिस्थितियों के मद्देनजर उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किए हैं जो आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। आदेश की अवहेलना होने की सूरत में नियमानुसार कार्रवाई भी हो सकती है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भी भेजी गई है ताकि जिले में प्रवेश करने वाले ट्रैकर या पर्वतारोहियों पर निगरानी रखी जा सके। बावजूद इसके यदि कोई व्यक्ति जिले में ट्रैकिंग या पर्वतारोहण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उपायुक्त ने पंचायती राज प्रतिनिधियों, महिला मंडलों और युवक मंडलों से भी आग्रह किया है कि यदि उनके क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों का पता चलता है तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाए।

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