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जेबीटी भर्ती मामले का पुनर्विचार 11 सितंबर को होगा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जेबीटी भर्ती मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 11 सितंबर को निर्धारित की गई है। शुक्रवार को न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य के अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था।

राजस्थान हाईकोर्ट और हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाए थे, और अब 11 सितंबर को इसका पुनर्विचार होगा।

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