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प्रवासी मजदूरों के लिए थाने में सत्यापन करवाना अनिवार्यः नेगी

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शिमला 02 दिसंबर – हिमाचल जिला प्रशासन ने कहा है कि शाॅल, रेहड़ी-फड़ी वालों एवं प्रवासी मजदूरों को अपनी पहचान का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो सके।
जिले के जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने शुक्रवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई भी ठेकेदार अथवा व्यापारी शिमला जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी भी प्रकार की नौकरी या सेवा या अनुबंध श्रम में तब तक नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसे प्रवासी मजदूर का संबंधित थाने में सत्यापन नहीं हो जाता है। प्रवासी श्रमिक को पहचान और सत्यापन के लिए पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ पूरा विवरण थाने में प्रस्तुत करना होगा।

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