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जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली योजना की दी जानकारी

4 अगस्त 2023
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर समेकित बाल सरंक्षण योजना, किशोर न्याय अधिनियम 2016, बाल बालिका सुरक्षा योजना और मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के बारे में आयोजित किया गया। इसमें स्वागत भाषण डा हीरा नंद, जिला बाल सरंक्षण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत स्पीति के 20 के करीब पात्र उम्मीदवारों का सर्वेक्षण किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में एक कानून पारित कर लगभग 6000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया गया है और इनकी देखभाल की जिम्मेवारी भी सरकार की है।
इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है। राज्य सरकार ऐसे बच्चों के कौशल विकास शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च को वहन करेगी। उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता भी दी जाएगी ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किसी योग्य 18 से 27 वर्ष की आयु के आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चे, पालक देखभाल के तहत लाभान्वित होने वाले सभी बच्चे, नारी सेवा सदन, शक्ति सदन में रहने वाली निराश्रित महिलाएं और वृद्धाश्रम के निवासी लाभान्वित होंगे।
एडीसी राहुल जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 101 करोड़ रुपए की राशि से स्थापित सहायता कोष समाज में वंचित रहे बच्चों और महिलाओं को आगे बढऩे में मदद करेगा। इससे वह अपने जीवन के ध्येय को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर देश और समाज की प्रगति और खुशहाली में अपना योगदान सुनिश्चित करने का अवसर भी प्राप्त होगा। शिविर में जोगिंदर कुमार, सरंक्षण अधिकारी, ने सुखाश्रय योजना के दस्तावेजों के बारे विस्तृत जानकारी रखी। वहीं कुंदन शर्मा , चेयरमैन बाल कल्याण समिति ने बाल कल्याण स्पीति की भूमिका के बारे जानकारी दी। खंड चिकित्सा अधिकारी डा तेंजिन नोरबू ने ड्रग एडिक्शन और नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी रखी। इस अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव मौजूद रहे।
जारीकर्ता
सहायक लोक संपर्क कार्यालय काजा

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