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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जांगला स्कूल के विज्ञान भवन के निर्माण में देरी पर कड़ा संज्ञान लिया

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जांगला स्कूल के विज्ञान भवन के निर्माण में देरी होने पर संज्ञान लिया है। अदालत ने निर्माण की ताजा स्थिति की रिपोर्ट मांगी है और मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर को तय की है। स्कूल के छात्रा ने जनहित में याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने विज्ञान भवन के निर्माण में देरी के चलते छात्रों को प्रभावित होने का आरोप लगाया है।

अदालत ने पिछले कुछ समय में पर्याप्त धन राशि के बावजूद परियोजनाओं के निर्माण में देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़े प्रावधान बनाए थे। यह एक और मामला है जिसमें अदालत ने धन राशि के परियोजना में निर्माण न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़े संज्ञान लिया है।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने खड्डों और नदियों से अवैध खनन के मामले में भी सख्ती से प्रक्रिया चलाई है और इस पर नजर रख रही है। अदालत ने उपायुक्त को गरनी खड्ड के खनन क्षेत्र की दूरी की जानकारी देने के आदेश दिए हैं, क्योंकि वहाँ अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है और यह समस्याओं का कारण बन रहा है।

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