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एडी हाइड्रो सड़क पर पर्यटन गतिविधियों से संबंधित दिशा-निर्देश जारी

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जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग की ओर से जारी दिशा निर्देश का

करना होगा पालन

कुल्लू, 21 जुलाई।

एडी हाइड्रो सड़क पर पर्यटन गतिविधियों से संबंधित कुछ दिशा निर्देश जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग की ओर से जारी किए गए हैं। इस संबंध में पहले से ही राज्य पर्यटन बोर्ड की कुछ निर्णय लागू किए गए थे। ये नियम पहले की तरह लागू होंगे लेकिन जिला दंडाधिकारी ओर से इस संबंध में कुछ नियमों को संशोधित किया गया है या कुछ अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एडी हाइड्रो सड़क पर पर्यटन गतिविधियों के लिए प्रतिदिन 400 छोटे वाहन, 100 दुपहिया वाहन और 20 ट्रेवलर को जाने की अनुमति होगी। इसके लिए कंजेशन शुल्क क्रमश 250, 200 और 500 रुपए भी वहन करना होगा। वाहनों को एडी सड़क के इनटेक प्वाइंट तक जाने की अनुमति होगी। पर्यटको को हामटा जाने के लिए kullupermits.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। कंजेशन शुल्क देने के बाद ही क्यूआर कोड वाली पर्ची मिलेगी जिसे पर्यटन विकास परिषद के बैरियर पर स्कैन किया जा सकेगा।

उपरोक्त सड़क पर पर्यटकों को वाहन ले जाने की अनुमति सुबह 6 से शाम के छह बजे तक रहेगी। बैरियर के आगे के होटल मालिकों और इसके लिए आने वाले मेहमानों के लिए यह समय रात के 10 बजे तक मान्य होगा। ग्राम पंचायत प्रीणी और चिचोगा के स्थानीय लोग जो परंपराओं को निर्वहन के लिए हामटा की ओर जाते हैं उनके लिए छूट रहेगा लेकिन ये छूट एसडीएम मनाली की ओर से नियमों के अनुसार दी जाएगी। जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार एसपी कुल्लू की ओर से एडी हाइड्रो बैरियर के पास पुलिस का एक जवान तैनात किया जाएगा, वहीं पर्यटन विकास परिषद तीन होम गार्ड क जवानों को यहां तैनात करेगी जो वाहनों की आवाजाही पर नजर रखेगी। वायरलैस आदि सुविधाएं पुलिस अधिक्षक कुल्लू द्वारा प्रदान की जाएंगी।

विभिन्न परिस्थितियों के मध्य नजर रखते हुए एसडीएम मनाली को उपरोक्त सड़क पर वाहनों की आवाजाही को किसी दिन बंद करने या सीमित करने का पूरा अधिकार होगा। एसडीएम मनाली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पहले से इस सड़क पर स्थित तीन ढाबों के अलावा अन्य कोई भी चाय स्टॉल या ढाबा सड़क पर या सड़क के साथ स्थापित न किया जाए।

वाहनों की आवाजाही से वसूले जाने वाले कंजेशन शुल्क से क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास किया जाएगा। एडी हाइड्रो को बैरियर प्रबंधन के लिए सहयोग करना होगा। इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति शौच आदि क्रिया नहीं करेगा, यह दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। शौच आदि करने या फिर समय सीमा से ज्यादा रुकने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माना नियमों के अनुसार किया जा सकेगा।

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