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भांग की खेती पर नीति तैयार करेगी सरकार

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प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक, औषधीय, और वैज्ञानिक उपयोग के लिए भांग की खेती शुरू करने की नीति तैयार करने का आलंब लिया है। इस नीति के अंतर्गत, भांग की खेती को सीमित किया जाएगा, और विभिन्न उत्पादों की विकसिति के लिए अनुमति दी जाएगी। यह नीति भांग के गैर-मादक उपयोग को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखती है, जिससे उन्हें अधिक न्याय मिले और प्रदेश को आय भी प्राप्त हो।

इसके अलावा, भांग के विभिन्न उत्पादों के विकास से राजस्व भी बढ़ाया जाएगा। यह नीति राज्य में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत आई जा रही है, और इसके तहत भांग की खेती को प्रमोट करने की कदम उठाया जा रहा है।

यह नीति भांग के स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1989 के तहत भी कार्यान्वित की जा रही है। इससे हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती और उपयोग को नियमित किया जाएगा, और सुरक्षित और स्वास्थ्यपूर्ण तरीके से इसका उपयोग किया जा सकेगा।

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