कोविड से मरने वालों के परिजनों को मिलेगा 50 हजार मुआवजा
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हमीरपुर, सितंबर – कोविड से मरने वालों के परिजनों को सरकार की ओर से 50 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा। इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो राहत कार्यों व कोविड से संबंधित अन्य गतिविधियों में शामिल थे। मुआवजे के लिए मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। संबंधित परिवार अपने दावों को राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ जमा करेंगे, जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र भी शामिल है जो मृत्यु के कारण को कोविड -19 प्रमाणित करता है।
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष देबश्वेता बनिक ने बताया कि इसके लिए निर्धारित प्रपत्र के साथ कोविड से मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्र करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा। यह प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की सूची उपायुक्त हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट एचपीहमीरपुर डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध करवा दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजन यह प्रपत्र डाउनलोड करने के बाद इसे भरकर तथा मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्र करके संबंधित एसडीएम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त ने बताया कि मुआवजे के दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को पुख्ता, लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा और मुआवजा राशि आधार से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रक्रियाओं के माध्यम से वितरित की जाएगी।