पासिंग और परमिट के बगैर स्कूल बसें न चलाएं
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No bus allowed sign
हमीरपुर, नवंबर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वरिंद्र शर्मा ने सभी स्कूल-कालेजों से अपील की है कि वे परमिट नवीनीकरण, बीमा और पासिंग के बगैर संस्थान का कोई भी वाहन न चलाएं।
उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण कई शिक्षण संस्थानों की बसें और अन्य वाहन लंबे समय से नहीं चल पाए थे। इसके चलते संभवत: कई वाहनों की पासिंग, मैकेनिकल फिटनेस और अन्य संबंधित औपचारिकताएं अभी लंबित हो सकती हैं। वरिंद्र शर्मा ने कहा कि ऐसे शिक्षण संस्थान अपने वाहनों की पासिंग, बीमा और परमिट नवीनीकरण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करें। अगर कोई भी वाहन इसका नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ ने निजी बस ऑपरेटरों को भी दिए कड़े निर्देश
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी वरिंद्र शर्मा ने जिला के सभी स्टेज कैरिज बस ऑपरेटरों को भी कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पासिंग, बीमा और परमिट नवीनीकरण के बगैर कोई भी ऑपरेटर बसों का संचालन न करें और प्रत्येक बस यात्री को टिकट जारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वैध दस्तावेजों के बगैर बसें चलाने वाले और यात्रियों को टिकट न देने पर परिवहन विभाग बस ऑपरेटरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा।