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कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने किए आदेश

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बिलासपुर 24 मार्च – जिला में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किए है। आदेशों के अनुसार जिला में नो मास्क-नो सर्विस नीति अनिवार्य रूप में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि सरकारी तथा निजी परिवहन जैसे रेल, बस, तथा टैक्सी इत्यादि और अस्पताल, मंदिर, लंगर हाॅल, स्कूल, काॅलेज, सरकारी व निजी कार्यालय, दुकानों इत्यादि में बिना फैस मास्क कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि 23 मार्च के उपरांत किसी भी प्रकार मेलों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 25 मार्च के उपरांत किसी भी प्रकार के सामाजिक/धार्मिक/सांस्कृति/राजनैतिक और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित एसडीएम पहले से निर्धारित कार्यक्रमों पर कड़ी नजर रखेंगे और एसओपी विशेषकर उचित सामाजिक दूरी, फैस कवर/फैस मास्क को लागू करवाना सुनश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजर/शैक्षणिक/सांस्कृतिक आयोजनों में बंद कमरों, हाॅल या सभागारों की क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लोगों के ही भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

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