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कल्याणकारी योजनाओं का मासिक कैलेण्डर तैयार करे विभाग-केसी चमन

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सोलन, जनवरी 29 – उपायुक्त सोलन केसी चमन ने जिला कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का मासिक कैलेण्डर तैयार करें ताकि योजनाआंे के लाभ सही समय पर दिव्यांग जनों को मिलें।
उपायुक्त आज यहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत स्थापित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति के अंतर्गत गठित समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित स्थानीय समिति एवं दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता भी की।
केसी चमन ने कहा कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को यह सुनिश्चित बनाना होगा कि दिव्यांगजनों के साथ-साथ समाज के अन्य वर्गों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। उन्होंने कहा कि विभाग को जिला की सभी 240 ग्राम पंचायतांे में इन योजनाओं की जानकारी पहुंचानी होगी।
उन्होंने आॅल इंडिया मस्क्यूलर डिस्ट्राॅफी एसोसिएशन सोलन के केन्द्र में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत विशेष शिक्षकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षिण शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायता उपकरण होम डिलीवरी के माध्यम से घर पर ही उपलब्ध करवाए जाएं।
बैठक में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा दिव्यांग जनों के कानूनी संरक्षक के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन जिला में वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु के 424 व्यक्ति मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। इनमें से 38 के कानूनी संरक्षक प्रमाण पत्र बनाए जा चुके हैं तथा 06 मामले विचाराधीन हैं। बैठक में 31 मार्च, 2021 तक 50 प्रतिशत मामले निपटाने के निर्देश दिए गए।
केसी चमन ने निर्देश दिए कि मानसिक रूप से दिव्यांग जनों के प्रमाण पत्र बनाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को 50 रुपए प्रति प्रमाण पत्र जिला कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रदान किए जाएं। उन्होंने कहा कि निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को जागरूक किया जाए।
बैठक में अवगत करवाया गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला में इस वर्ष 12 मामलों में 7.50 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है।
जिला कल्याण अधिकारी अनुराधा तनवर ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

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