बाहरी राज्यों से आने वालों को आज से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन प्रमाणपत्र अनिवार्य

बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आने वालों को शुक्रवार से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बसें भी 50 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ दौड़ेंगी। कैबिनेट बैठक में फैसले के बाद शुक्रवार से यह व्यवस्था लागू होगी। 15 अगस्त के बाद भीड़ को लेकर भी सख्ती की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि बाहरी राज्यों से आने वालों के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक 72 घंटे की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, 24 घंटे के भीतर की रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट या कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया है।